उत्तराखंड : पूर्व और सेवारत सैनिकों को गृहकर में राहत

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के पूर्व और सेवारत सैनिकों को गृहकर में राहत देने का फैसला किया है।;

Update: 2020-01-24 14:01 GMT

देहरादून | उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के पूर्व और सेवारत सैनिकों को गृहकर में राहत देने का फैसला किया है। इस सबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के निदेशक के.वी. चंद ने आईएएनएस को बताया, "गृहकर में पहले से छूट मिलती चली आ रही है। लेकिन कुछ माह से हमारा बकाया बहुत ज्यादा हो गया था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बैठक करके हमें फंड जारी करने को कहा है।"

उन्होंने कहा, "प्रदेश में कई लाख सैनिक परिवार रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 13 से 14 हजार लोग पंजीकृत हैं। इनमें से कुछ गांवों और कस्बों में रहते हैं। वे टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन जो निगम के दायरे में आते हैं उनके गृहकर में छूट है।"

उन्होंने बताया कि राज्य में एक मकान के लिए गृह कर में पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो विधवाएं हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैनिक कल्याण निदेशक को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। फरवरी तक इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

 

Full View

Tags:    

Similar News