दहेज के लिए किया प्रताड़ित

नवविवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में पीड़िता की शिकायत पर जांच उपरांत पुलिस ने उसके पति सहित सास, ससुर व देवर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है;

Update: 2017-12-01 13:26 GMT

रायगढ़।  नवविवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में पीड़िता की शिकायत पर जांच उपरांत पुलिस ने उसके पति सहित सास, ससुर व देवर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सिवनी जिला बालाघाट (एमपी) में रहने वाली 28 वर्ष महिला द्वारा अपने पति तथा ससुरालवालों द्वारा दहेज को लेकर प्रताडित करने संबंधी आवेदन पत्र थाना कोतवाली में दिया गया ।

पीडिता के आवेदन/रिपोर्ट अनुसार इस वर्ष फरवरी 2017 में पीडिता का विवाह  मानसिक और शारिरिक रूप से क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते  संदीप अग्रवाल पिता सुरेश जगतरामका अग्रवाल निवासी गांधी चौक के पास रायगढ़ से हुआ है । 

विवाह में पीडिता के माता पिता ने दहेज में 5 लाख  रूपये तथा हैसियत के मुताबिक जेवरात स्त्रीधन में दिये थे । विवाह के बाद से पति ,सास,ससूर युवती को उसके माता पिता तथा पडोस मे किसी से बात तक नही करने देते थे और ससुरालवाले शादी में खर्च हुये रकम को मायके से लाने की बात कहकर दबाव बनाकर मानसिक और शारिरिक रूप से क्रूरता पूर्वक व्यवहार कर प्रताडित करते थे, जिससे तंग आकर युवती द्वारा थाना कोतवाली में शिकायत आवेदन देकर उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज कराया गया है ।

आवेदन पत्र पर पीडिता के पति, सास, ससुर तथा देवर पर  धारा 498 (ए)आईपीसी, 3-4 दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया है।

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