पत्नी हत्या मामले में पति को दस साल की कैद

 बिहार में वैशाली की अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी की जलाकर की गयी हत्या के मामले में आज पति को दस वर्ष कैद की सजा के साथ ही दस हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है ।;

Update: 2018-04-03 16:51 GMT

हाजीपुर।  बिहार में वैशाली की अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी की जलाकर की गयी हत्या के मामले में आज पति को दस वर्ष कैद की सजा के साथ ही दस हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया राम की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद यह सजा सुनायी है । पति नीरज महतो ने पत्नी चंदू देवी की जलाकर हत्या करने के बाद शव को गायब कर दिया था ।

आरोप के अनुसार पति ने 16 माह पूर्व पत्नी चंदू की हत्या की थी । इस सिलसिले में जिले के गंगाब्रिज थाना में दोषी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी । पत्नी चंदू पटना जिले के परसा बाजार थाना क्षेत्र के इतबारपुर गांव की रहने वाली थी ।

 

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