उमा भारती पर जानलेवा हमला मामले के सभी आरोपी बरी

केन्द्रीय मंत्री उमा भारती और उनके सुरक्षाकर्मी पर बीस वर्ष पूर्व किए गए जानलेवा हमले के ग्यारह आरोपियों को मध्यप्रदेश के छतरपुर की एक अदालत ने संदेह के लाभ देते हुए बरी कर दिया

Update: 2018-10-31 11:23 GMT

छतरपुर। केन्द्रीय मंत्री उमा भारती और उनके सुरक्षाकर्मी पर बीस वर्ष पूर्व किए गए जानलेवा हमले के ग्यारह आरोपियों को मध्यप्रदेश के छतरपुर की एक अदालत ने संदेह के लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में कल इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने इन ग्यारह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इन पर आरोप था कि इन्होंने वर्ष 1998 में सुश्री भारती और उनके सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला किया है।

अभियोजन के अनुसार 10 वीं बटालियन एसएएफ डी कंपनी कैंप छतरपुर के सहायक उप निरीक्षक हरिओम प्रसाद लटौरिया जो तत्कालीन घटना के दौरान उभा भारती के सुरक्षाकर्मी के रुप में तैनात थे। हरिओम ने रिपोर्ट दर्ज कराई की जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के चंद्रनगर आम रोड में 8 फरवरी 1998 को दिन के करीब 3.30 बजे तत्कालीन लोक सभा प्रत्याशी उभा भारती जैसे ही अपने गार्ड के साथ आम रोड पर पहुॅची। आरोपीगणो ने उनके वाहन सामने जीप अड़ा दी और पथराव कर गोली चलाई।

इस वारदात के बाद सुश्री भारती जैसे ही चंद्रनगर चौकी के सामने पहुॅची उसी समय मनोज त्रिवेदी, अर्जुन सिंह, गोविंद सिंह, भगवानदास नामदेव, सलीम खान, हफीज, रघुवीर प्रसाद, शहादत खान, संजीव राज, लखन लाल दुबे, शंकर नामदेव, फैयाज खान ने उनके गार्ड हरिओम लाटौरिया के ऊपर पथराव करके गोलियां चलाई। मामले की विवेचना के दौरान इस मामले के दो आरोपी अशोक कुमार और इदरीश की मौत हो गई थी।

अदालत में आरोपियो के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

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