सुप्रीम कोर्ट बोफोर्स मामले की सुनवाई अक्टूबर में करेगा

उच्चतम न्यायालय बोफोर्स तोप घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अजय अग्रवाल की याचिका पर अक्टूबर में सुनवाई करेगा;

Update: 2017-09-01 12:24 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बोफोर्स तोप घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अजय अग्रवाल की याचिका पर अक्टूबर में सुनवाई करेगा। 
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामले की त्वरित सुनवाई का अग्रवाल का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि वह इसकी सुनवाई अक्टूबर में करेगी। 

अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके बोफोर्स घोटाला मामले की फिर से सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उनकी दलील है कि इस मामले में केन्द्री जांच ब्यूरो (सीबीआई )ने 31 मई 2005 को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती नहीं दी। वर्ष 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोटाले के आरोपी हिंदुजा भाइयों पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। 

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के 90 दिनों के भीतर सीबीआई द्वारा उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिये जाने और मामले को रफा-दफा किये जाने के कथित आरोप के बाद अग्रवाल ने याचिका दाखिल करके फैसले को चुनौती दी है। 

याचिका को लेकरअग्रवाल ने कहा, “मैंने यह याचिका देशहित को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय में दायर की है, क्योंकि सीबीआई ने बोफोर्स घोटाले के मामले को उस वक्त आगे नहीं बढ़ाया, जबकि न्यायालय का फैसला त्रुटिपूर्ण था।

उस वक्त यह बताया गया था कि कानून मंत्रालय ने इसकी इजाजत सीबीआई को नहीं दी थी।’' अग्रवाल ने भाजपा के टिकट पर रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ 2014 का आम चुनाव लड़ा था। 

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