वक्फ बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, जल्द ही संसद सत्र में ला सकती है सरकार, होंगे कई बदलाव
संसद में वक्फ बिल लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है;
नई दिल्ली। संसद में वक्फ बिल लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के मुताबिक, इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं। बजट सत्र का का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है।
बताते चलें कि 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। इसके आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब इसको मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
वक्फ बिल में 14 संशोधन
संशोधन 1: गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी जगह
संशोधन 2: महिला प्रतिनिधित्व
संशोधन 3: सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
संशोधन 4: जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका
संशोधन 5: वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
संशोधन 6: वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
संशोधन 7: बेहतर ऑडिट प्रणाली
संशोधन 8: अवैध कब्जों की रोकथाम
संशोधन 9: वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति
संशोधन 10: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
संशोधन 11: वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई
संशोधन 12: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
संशोधन 13: वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण
संशोधन 14: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव
वक्फ बोर्ड के बारे में खास बातें
नंबर 1: देश की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन
नंबर 2: सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में
नंबर 3: 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे का आरोप
नंबर 4: देश में सिर्फ 14 वक्फ ट्रिब्यूनल
नंबर 5: सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल वक्फ बोर्ड की देखरेख करता है
नंबर 6: केंद्रीय वक्फ़ परिषद के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं
नंबर 7: उत्तरप्रदेश और बिहार में शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड
वक्फ बोर्ड पर लगे आरोप और विवाद
नंबर 1: सिर्फ एक धर्म के लिए
नंबर 2: किसी संपत्ति पर हमेशा की दावेदारी
नंबर 3: ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती नहीं
नंबर 4: अधिकारों का दुरुपयोग
नंबर 5: असंतोषजनक सर्वे