सिरसा में आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत निषेधाज्ञा लागू

हरियाणा में सिरसा जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी;

Update: 2018-10-19 16:25 GMT

सिरसा। हरियाणा में सिरसा जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है जिसके तहत भीड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने और इनका भंडारण करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

 सिंह ने बताया कि दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे और अन्य विस्फोटक सामग्री का न तो भंडारण कर सकता है न ही बेच सकता है। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाईसेंस के कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकता तथा इनका भंडारण भी नहीं कर सकता। पटाखे बेचने के लिए भारतीय बिस्फोटक अधिनियम-1884 के तहत लाईसेंस लेना जरूरी है। 

जिला उपायुक्त के अनुसार इन आदेशों के तहत दशहरा पर्व पर सायं पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक तथा दिवाली पर्व पर सायं 6.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक पटाखे चलाने का समय रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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