पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आज 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया;

Update: 2019-09-05 18:26 GMT

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आज 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धनशोधन मामले में  चिदम्बरम 22 अगस्त से सीबीआई हिरासत में थे। आज हिरासत की अवधि खत्म होने पर अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को अस्वीकार कर दिया जिसमें  चिदम्बरम को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजने का आग्रह किया गया था ।

पूर्व वित्त मंत्री इस मामले में अब 14 दिन जेल में गुजारेंगे। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जायेगा। उन्हें 21 अगस्त की रात को सीबीआई ने यहां उनके निवास से गिरफ्तार किया था।

 चिदम्बरम को आज सीबीआई की हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। श्री सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष आत्मसर्पण के लिए तैयार हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए ।

उन्होंने  चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पर जांच को प्रभावित करने अथवा उसमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में ईडी की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले पूर्व मंत्री को उच्चतम न्यायालय से झटका लगा था । शीर्ष न्यायालय ने आज ही उनकी प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था ।

 

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