दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रत्यक्ष भर्ती तथा पदोन्नति के लिए अधिसूचना जारी

पंजाब सरकार ने दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रत्यक्ष भर्ती तथा पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की;

Update: 2019-08-16 17:04 GMT

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रत्यक्ष भर्ती तथा पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

आज यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अपंग कर्मचारियों की पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती के लिए पहले आरक्षण तीन प्रतिशत था जिसे अब राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलटीज़ एक्ट 2016 की धारा 34 के तहत बढ़ा कर चार प्रतिशत किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि नेत्रहीन और कमजोर दृष्टि वाले लोगों के लिए आरक्षण एक प्रतिशत होगा। इसी तरह बोलने और सुनने में दिक्कत वालों को एक प्रतिशत, सेरेब्रल पलसी, लेपरोसी कउरड, डवारफिसम, तेज़ाब हमले से पीडि़त और मस्कुलर डाईस्टरोफी के लिए एक प्रतिशत, औटिज़म, बौद्धिक अपंगता, सीखने की विशेष अपंगता और मानसिक बीमारी से पीडि़त व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत और उपरोक्त चारों क्लाजों में मल्टीपल डिसेबिलटी वाले व्यक्तियों के लिए भी एक प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। 
 

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