हेमंत सोरेन की पत्नी और साली के नाम प्लॉट आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल एरिया में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी साली सरला मुर्मू के नाम जमीन आवंटित करने में कथित रूप से गड़बड़ी को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की;
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल एरिया में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी साली सरला मुर्मू के नाम जमीन आवंटित करने में कथित रूप से गड़बड़ी को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह याचिका अधिवक्ता सुनील महतो की ओर से दायर की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, इसी मामले में सुनील कुमार महतो ने पूर्व में जनहित याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में प्रार्थी ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहीं एप्रोच नहीं किया था।
अब, क्रिमिनल रिट में सुनील महतो ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के खनन मंत्री रहते हुए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू को जियाडा (झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) के रांची स्थित चान्हो इंडस्ट्रियल एरिया में 11 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी। यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है।
उन्होंने इस मामले में हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं उनकी साली सरला मुर्मू के खिलाफ एसीबी में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत की थी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सीएम हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी और साली के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज करने की प्रार्थी की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई?