हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।;

Update: 2019-10-26 13:56 GMT

जगदलपुर । छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने बड़ेकिलेपाल धोबीपारा निवासी अनिल पोयामी की हत्या के मामले के अभियुक्त संजू पाेयामी को दोषी ठहराए जाने पर कल आजीवन कारावास के साथ ही एक हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार 28 मार्च 2018 की दोपहर बंजारिन पुल के नीचे अनिल अपने साथी पांडुराम के साथ शराब पी रहा था। इसी बीच आरोपी संजू वहां पहुंचा और अनिल से मारपीट करने लगा। मौके पर मौजूद पांडुराम और रैतू ने बीच-बचाव किया और झगड़ा शांत करवाया, इसके बाद सभी नाले में नहाने चले गए। नहाने के बाद अनिल कपड़े धो रहा था, इसी बीच आरोपी संजू वहां कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और अनिल पर सांघातिक प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी।

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