धनशोधन मामले में गिरफ्तारी से पहले मिली पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को अग्रिम जमानत

पाकिस्तान की आर्थिक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर तथा 13 अन्य को धनशोधन मामले में गिरफ्तारी से पूर्व अग्र्रिम जमानत दे दी है;

Update: 2018-10-17 12:47 GMT

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आर्थिक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर तथा 13 अन्य को धनशोधन मामले में गिरफ्तारी से पूर्व अग्र्रिम जमानत दे दी है जो 13 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

इन सभी पर सम्मिट बैंक, सिंध बैंक और यूनाईटेड बैंक लिमिटेड में फर्जी बैंक खातों के जरिए 4.14 अरब रूपए धनशोधन का आरोप है।

न्यायालय ने  जरदारी, तालपुर , रिएल एस्टेट कारोबारी मलिक रियाज के दामाद जाएन मलिक , अनवर माजिद के तीन बेटों तथा अन्य को गिरफ्तारी से पूर्व अग्र्रिम जमानत दे दी है।

इस दौरान जरदारी , तालपुर और स्टॅाक एक्सचेंज के अध्यक्ष हुसैन लावाई उपस्थित थे।

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