शारदा घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन व एयरटेल को भेजा नोटिस

 सर्वोच्च न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले के सिलसिले में शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन और एयरटेल को नोटिस जारी किया;

Update: 2019-03-29 22:05 GMT

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले के सिलसिले में शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन और एयरटेल को नोटिस जारी किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का कहना है कि दोनों सेवा प्रदाता कंपनियां जांच एजेंसी को मामले में आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड निकालने में सहयोग नहीं कर रही हैं। 

सीबीआई की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दोनों सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किया। हालांकि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। 

वोडाफोन की ओर से पेश हुए रोहतगी ने अरोप को खारिज करते हुए कहा, "जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई सारी चीजें हमने प्रदान की हैं।"

जांच एजेंसी ने दोनों सेवा प्रदाताओं से कॉल रिकॉर्ड मांगा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दी गई सीडी खाली है। शीर्ष अदालत द्वारा मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपे जाने से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच की थी। 

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे की एक घटना का जिक्र किया, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने कस्टम अधिकारियों को धमकाया था, क्योंकि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरुला के सामान का स्कैन करने की कोशिश की थी। कस्टम अधिकारियों को नरुला द्वारा सोना और नकदी ले जाने का संदेह था। 

अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। 

महाधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि प्रदेश में संवैधानिक अराजकता है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। 

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करने का निर्देश दिया। 

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