सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के भड़काऊ भाषण मामले में केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ा दी;

Update: 2024-02-14 09:31 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2014 के भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ा दी।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने विवादास्पद बयान के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्‍होंने कहा था कि "अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो खुदा आपको माफ नहीं करेगा।”

केजरीवाल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में आरोपमुक्त करने की उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर सेशन कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखा था।

केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि "खुदा" को केवल मुसलमानों के भगवान के रूप में नहीं माना जा सकता।

एक फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्ट्रेट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने मौखिक तौर पर टिप्पणी की थी कि धर्म के आधार पर वोट की अपील नहीं की जा सकती। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2024 को होने की संभावना है।

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