रतुल पुरी की ईडी हिरासत 4 दिन और बढ़ा दी

दिल्ली की एक अदालत ने आज धनशोधन के एक मामले में व्यापारी रतुल पुरी की ईडी हिरासत चार दिन और बढ़ा दी;

Update: 2019-08-30 17:47 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज धनशोधन के एक मामले में व्यापारी रतुल पुरी की ईडी हिरासत चार दिन और बढ़ा दी। यह धनशोधन का मामला उनकी कंपनी मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (एमबीआईएल) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है। 

रतुल को ईडी ने 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी ने ऐसा रतुल व अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धनशोधन का मामले दर्ज होने के बाद किया। यह पीएमएलए का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी पर आधारित है।

पुरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे हैं। पुरी को दिल्ली की एक अदालत ने छह दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। दिल्ली की अदालत ने सोमवार को चार और दिनों के लिए उनकी हिरासत बढ़ा दी। उन्हें विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजय गर्ग के समक्ष आज पेश किया गया।

ईडी के विशेष वकील विकास गर्ग व डी.पी.सिंह ने सोमवार को अदालत में तर्क दिया कि किस तरह से पुरी के वकील विजय अग्रवाल जांच को देरी करने की कोशिश कर रहे हैं।

अग्रवाल ने आज कहा, "ईडी के साथ सहयोग के प्रयास में हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं।"

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डी.पी.सिंह ने कहा कि 11 और गवाहों का सामना कराया जाना है और इसलिए रतुल की हिरासत को बढ़ाने की मांग की गई।

सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता व प्रबंध निदेशक दीपक, निदेशकों नीता पुरी (उनकी मां व कमलनाथ की बहन), संजय जैन व विनीत शर्मा पर कथित तौर पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी व भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है।

ईडी, 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में भी रतुल पुरी से पूछताछ करना चाहती है।

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