कैश-फॉर-जॉब्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत शर्तों में ढील दी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर उस याचिका को मंजूरी दे दी;

Update: 2025-12-08 17:01 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें उन्होंने कथित कैश-फॉर-जॉब्स (नौकरी के बदले पैसे) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगाई गई सख्त जमानत शर्तों में राहत की मांग की थी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बालाजी को हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के डिप्टी डायरेक्टर के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश होने की शर्त में संशोधन किया। अदालत ने कहा कि इस चरण में सप्ताह में दो बार ईडी के सामने पेश होना आवश्यक नहीं है।

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची ने निर्देश दिया, “अपीलकर्ता (बालाजी) आवश्यक होने पर ही डिप्टी डायरेक्टर के समक्ष पेश होंगे। यदि उनकी उपस्थिति जरूरी हो तो अग्रिम सूचना दी जाएगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य शर्त में भी छूट दी, जिसके तहत बालाजी को निर्धारित अपराधों की सुनवाई करने वाली सभी अदालतों के समक्ष नियमित और समय पर उपस्थित होना अनिवार्य था।

अदालत ने स्पष्ट किया, “यदि किसी विशेष परिस्थिति में अपीलकर्ता के लिए सत्र न्यायालय में उपस्थित होना संभव न हो, तो वह आवश्यक आवेदन दायर करें, जिसे अदालत अपने विवेक से विचार करेगी।”

इससे पहले 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बालाजी की इन्हीं शर्तों में ढील देने वाली याचिका पर जवाब मांगा था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और नरेंद्र हुड्डा ने दलील दी थी कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर हो चुकी है, इसलिए सख्त शर्तों की अब कोई उपयोगिता नहीं है।

सिब्बल ने अदालत को बताया था, “मेरे मुवक्किल 116 बार ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं। उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है।”

हालांकि, ईडी ने राहत का विरोध करते हुए कहा था कि जिस पीठ (न्यायमूर्ति अभय एस. ओका द्वारा नेतृत्व) ने बालाजी को जमानत दी थी, वह लगाई गई शर्तों के महत्व को पूरी तरह समझती थी।

इस वर्ष अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली कैबिनेट में पुनः शामिल किए गए बालाजी गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों के बीच मंत्री पद पर बने नहीं रह सकते। अदालत ने कहा था, “हम उन्हें विकल्प दे रहे हैं, स्वतंत्रता या पद?”

मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने बालाजी का इस्तीफा स्वीकार किया था। ईडी ने जून 2023 में चेन्नई, करूर और कोयंबटूर में हुई व्यापक छापेमारी के बाद बालाजी को गिरफ्तार किया था। 450 दिन हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी।

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