शिवसेना चुनाव चिन्ह आवंटन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अगस्त में करेगा विचार
उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना चुनाव चिन्ह आवंटन विवाद पर सोमवार को कहा कि इससे संबंधित मुख्य मामले पर अगस्त में कोई निर्णय लिया जाएगा;
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना चुनाव चिन्ह आवंटन विवाद पर सोमवार को कहा कि इससे संबंधित मुख्य मामले पर अगस्त में कोई निर्णय लिया जाएगा।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना का चुनाव चिन्ह 'धनुष-बाण' आवंटन की वैधता से संबंधित विवाद पर अंतरिम (याचिका पर) विचार करने के बजाय मुख्य मामले पर अगस्त में फैसला करना बेहतर होगा।
शिवसेना (यूबीटी) ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन के जरिए गुहार लगाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर इस पर शीघ्र सुनवाई की जाए।
यूबीटी समूह ने अदालत के समक्ष कहा कि जिस तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) चुनाव चिन्ह विवाद मामले में अंतरिम निर्देश दिया गया था, इस मामले में भी राहत दी जाए।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 17 फरवरी, 2023 को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को वास्तविक पार्टी के रूप में मान्यता दी थी। आयोग शिंदे समूह को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए (चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए) प्रतीक आदेश के अनुसार, 'धनुष और तीर' प्रतीक आवंटित किया था।