चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट रिवीजन, 28 जुलाई को अगली सुनवाई
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने रिवीजन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया;
नई दिल्ली। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने रिवीजन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि रिवीजन में कुछ गलत नहीं, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं।
कोर्ट ने पूछा, "चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है?" चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि यह संवैधानिक जिम्मेदारी है और ऐसा हर राज्य में होगा। आयोग ने भरोसा दिया कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी का नाम नहीं हटेगा। उधर आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण न मानने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए।
याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रिया को मनमाना बताया, लेकिन कोर्ट ने रिवीजन जारी रखने की अनुमति दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। विपक्षी दलों ने इसे 'वोटबंदी' करार दिया है..अब सबकी नजरें 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर हैं।