दिल्ली में लागू हुआ आनंद मैरिज एक्ट

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सिखों के विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए आनंद कारज मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी

Update: 2018-02-03 00:47 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सिखों के विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए आनंद कारज मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी। इसके बाद 110 वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार आनंद मैरिज एक्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू हो गया है। यह एक्ट लागू करने की मांग 1909 में पहली बार उठी थी।

उप राज्यपाल अनिल बैजल ने यह एक्ट राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने के लिए फाइल पर मंजूरी दी और अब अधिसूचना जारी कर दी गई।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्ट लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उप राज्यपाल अनिल बैजल का आभार जताया।

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