रमेश अग्रवाल गोलीकांड के सभी आरोपी दोषमुक्त

रायगढ़ ! बहुचर्चित रमेश अग्रवाल गोली कांड के सभी 6 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।;

Update: 2017-02-04 22:36 GMT

रायगढ़ !  बहुचर्चित रमेश अग्रवाल गोली कांड के सभी 6 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। इस घटना में उद्योगों के विरूद्ध संघर्ष करने वाले जनचेतना मंच के अध्यक्ष पर हुआ जानलेवा हमला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था।  
घटना को लेकर रायगढ में स्थापित एक उद्योग समूह पर भी उगलियां उठायी गयी थी ओर हमले को उसी कि साजिश बताया गया था। 7 जुलाई 2012 को आरटीआई कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल अपने ईतवारी बाजार स्थित सत्यम कम्प्यूटर में बैठा तभी 11.30 बजे दो व्यक्ति अंदर आये ओर लैपटाप की कीमत पूछी। उसी दौरान उनमें से एक ने गालियंा देते हुये बहुत लिखते हो कह कर उस पर गोली चला दी ओर दूसरा बाहर भाग कर मोटर सायकल स्टार्ट किया ओर बाहर से ही फिर उस व्यक्ति ने रमेश पर फायर किया। यह बात साफ तौर पर सामने आयी की  उद्योगों व्दारा उनके विरुद्ध आवाज उठाने से नाराज हो कर उस पर प्राण घातक हमला कराया गया। यह बात अदालत ने अपने दिये गये फैसले के पेज नं.तीन की पंद्रहवी लाइन में कही  है, लेकिन पूरे मामले में किसी उद्योग को अभियुक्त नहीं बना या गया था । जिन 6 लोगों को आरोपी बनाया गया वे है उनमें संग्राम बेहरा , नरेश पात्रों, संजय दास, तारकेशवर राय , के.के .चोपडा़, व सुरेद्र नाथ पाणिग्रही शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है की आरोपी संजय  की निशानदेही पर जिस रिवाल्वर को जप्त किया गया था उससे गोली चलने की पुष्टि ही नहीं हो पाई। अभियोजन के अनुसार सुनील उर्फ संग्राम ने जी.वैकट के 9.एमएम पिस्टल से गोली चलाना बताया गया, जबकी जप्त किया गया  रिवाल्वर परीक्षण में 32 बोर का देशी रिवाल्वर पाया गया। आरोपियों के मोबाइल सी.डी.आर.व काल डिटेल से यह पाया गया। मुख्य आरोपी  तारकेश्वर राय ने अंगुल जेल में बंद संदेही एंव नरेश पात्रो के साथ आपराधिक षडय़ंत्र कर संग्राम , संजय, प्रकाश, वेंकट को घटना कारित करने धन व संसाधन उपलब्ध करवाये। इन्ही आरोपों  के तहत  भा.द.सं.की धारा 120/,307,450 का मामला बना था जो सिध्द नहीं हुआ।

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