पीडीएस का राशन पाने आधार नंबर अनिवार्य

रायपुर ! राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को दी जा रही राशन सामग्री के लिए आधार नम्बर अनिवार्य कर दिया गया है।;

Update: 2017-02-21 22:15 GMT

रायपुर !  राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को दी जा रही राशन सामग्री के लिए आधार नम्बर अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षरण विभाग ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) से आवश्यक दिशा-निर्देश राज्य के सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया है। परिपत्र में इस महीने की आठ तारीख को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में पीडीएस के खाद्यान्न के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने का उल्लेख किया गया है।  
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने या योजना की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए हितग्राही को अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता है। इन दस्तावेजों को जारी करना और इनका परीक्षण कर हितग्राही की त्रुटिरहित पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया शासन के साथ-साथ हितग्राही केे लिए भी असुविधाजनक है। इसके अलावा अप्रमाणिक दस्तावेजों से सब्सिडी के दुरूपयोग की आशंका भी बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा शासकीय राशन दुकान से मिलने वाले खाद्यान्न के लिए हितग्राही का केवल एक दस्तावेज आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है और इसकी अंतिम समय सीमा 30 जून 2017 तय की गई है। राज्य में अब तक दो करोड़  63 लाख लोगों का आधार जनरेट किया जा चुका है, जो कि प्रदेश की वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या का 97 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि राज्य के अधिकांश लोगों को आधार नंबर प्राप्त हो चुका है। जबकि वर्तमान में प्रचलित 58 लाख 36 हजार राशनकार्डों में दो करोड़ 09 लाख सदस्य शामिल हैं, जिनमें से अब तक 19 लाख 75 हजार लोगों का आधार नंबर राशनकार्ड में जोडऩे के लिए प्राप्त नही हुआ है और 17 लाख 65 हजार आधार नंबर ऐसे प्राप्त हुए हैं, जो संबंधित राशनकार्डधारी सदस्य के नही है। राज्य में प्रचलित सभी 12 हजार 348 शासकीय राशन दुकान में आधार नंबर नही देने वाले एवं अप्रमाणिक आधार नंबर दर्ज होने वाले सदस्यों की सूची उपलब्ध करायी जा रही है। इस सूची में शामिल लोगों को 30 जून 2017 तक अपने आधार कार्ड की फोटोकापी राशन दुकान में जमा करानी होगी अन्यथा खाद्यान्न की पात्रता नही होगी। ऐसे सभी राशनकार्डधारी राज्य में संचालित एक हजार 400 आधार पंजीयन केन्द्रों में से अपने निकटतम पंजीयन केन्द्र में जाकर आधार पंजीयन कराकर पंजीयन पर्ची की छायाप्रति राशन दुकान में जमा कराना है।
राशनकार्ड धारकों के निवास क्षेत्र के निकटतम आधार पंजीयन केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र एवं चॉईस सेन्टर की सूची राशन दुकान में प्रदर्शित की जा रही है। ऐसे राशनकार्ड धारक जिनके पास आधार नंबर उपलब्ध हो गया है, वे अपने आधार कार्ड की फोटोकापी राशन दुकान में जमा करा सकते हैं। ऐसे कार्डधारी जिनका आधार पंजीयन हो चुका है और पंजीयन पर्ची उपलब्ध है वे निकटतम च्वाईस सेंटर से ई-आधार प्राप्त कर उसकी प्रति राशन दुकान में उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे कार्डधारी जिनका आधार पंजीयन हो चुका है किन्तु पंजीयन पर्ची उपलब्ध नही है वे निकटतम स्थायी आधार पंजीयन केन्द्र में जाकर अपने फिंगर प्रिंट देकर ई-आधार प्राप्त कर सकते हैं। आधार पंजीयन पर्ची दिए जाने के 30 दिन के भीतर हितग्राही द्वारा राशन दुकान की टैबलेट में अपने आधार नंबर के प्रमाणित होने की पुष्टि देखने की सुविधा होगी। आधार नंबर दर्ज नही कराने वाले सदस्य का राशन प्राप्त करने में आपको कोई असुविधा नही हो इसलिए 30 जून 2017 तक आधार पंजीयन पर्ची, मतदाता परिचय पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लायसेंस, किसान फोटो पासबुक, डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र या तहसीलदार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र में से कोई एक पहचान पत्र राशन दुकान में जमा कराया जाएगा।
तहसीलदार द्वारा इस पहचान पत्र की पुष्टि किए जाने के उपरांत ऐसे सदस्य को 30 जून 2017 तक राशन की पात्रता होगी लेकिन एक जुलाई 2017 से यह सुविधा समाप्त हो जाएगी और केवल प्रमाणिक आधार नंबर पर ही राशन सामग्री दी जाएगी।

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