काम के अनुरूप क्यों नहीं दे रहे वेतन : हाईकोर्ट
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गीतांजलि गर्ल्स पीजी कालेज भोपाल में शासन से स्वीकृत पदों पर अतिथि विद्धानों से काम लिये जाने व उसके अनुरूप वेतन व अन्य लाभ न दिये जाने के मामले में अनावेदकों को नोटिस करे;
जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गीतांजलि गर्ल्स पीजी कालेज भोपाल में शासन से स्वीकृत पदों पर अतिथि विद्धानों से काम लिये जाने व उसके अनुरूप वेतन व अन्य लाभ न दिये जाने के मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ व न्यायाधीश व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने यह आदेश दिए है।
यह मामला अतिथि शिक्षक संजय कुमार सोनी, संदीप कुमार गौर सहित 6 लोगों की ओर से दायर किया गया है। शासकीय गीतांजलि स्वशासी गर्ल्स पीजी कालेज भोपाल में एमसीए की छ: रिक्त स्वीकृत पद है, जिसमें अन्य विभागों के प्रोफेसरों को अटेचमेंट कर रखा गया है और जो स्वीकृत पद नहीं है, जो कि जनभागादारी कालेज स्तर पर अतिथि विद्धान रखे गये है, उनसे उक्त पदों पर कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें मानदेय अतिथि विद्धान का दिया जा रहा है। याचिका में राहत चाही गई है कि जब वह स्वीकृत पदों का कार्य कर रहे है तो उन्हें उसी हिसाब से मानदेय व अन्य लाभ मिलने चाहिये।
इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, अतिरिक्त संचालक व प्रिंसिपल शासकीय गीताजंलि स्वशासी गर्ल्स पीजी कालेज भोपाल को पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।