कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल भर्ती मामले में डब्ल्यूबीएसएससी को दिया निर्देश, नई भर्ती वाले कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट 10 दिसंबर तक पब्लिश करें

कोलकाता, 27 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) को खास निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती से जुड़ी कैंडिडेट्स की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट 10 दिसंबर तक पब्लिश करें।;

By :  IANS
Update: 2025-11-27 11:54 GMT

स्कूल भर्ती मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट का डब्ल्यूबीएसएससी को निर्देश, नई भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट करें पब्लिश

कोलकाता, 27 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (डब्ल्यूबीएसएससी) को खास निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती से जुड़ी कैंडिडेट्स की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट 10 दिसंबर तक पब्लिश करें।

शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं सितंबर में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए अलग-अलग आयोजित की गई थीं, और दोनों लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों सेक्शन के लिए लिखित परीक्षाओं में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों की ओएमआर शीट अलग-अलग पब्लिश करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है।

गुरुवार को, जस्टिस अमृता सिन्हा ने अपनी बेंच में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के नतीजे को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।

इससे पहले, 19 नवंबर को, जस्टिस सिन्हा की बेंच ने डब्ल्यूबीएसएससी को राज्य के सरकारी स्कूलों में हायर सेकेंडरी शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने वाले दागी उम्मीदवारों की पहचान करने और उनके नाम भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों पदों सहित लगभग 26,000 स्कूल नौकरियों को रद्द करने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस पुराने ऑर्डर को बरकरार रखा, जिसमें 2016 के लिए डब्ल्यूबीएसएससी का पूरा पैनल कैंसिल कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की इस दलील को भी मान लिया कि पूरा पैनल कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बार-बार जोर देने के बावजूद, न तो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और न ही कमीशन ने 'बेदाग' कैंडिडेट्स को 'दागी' कैंडिडेट्स से अलग करने वाली दो अलग-अलग लिस्ट दी थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी नई भर्ती प्रक्रिया इस साल 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 'दागी' शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया था, लेकिन उसने 'बेदाग' टीचरों को हिस्सा लेने की इजाजत दी थी।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम

Full View

Tags:    

Similar News