पुलिस गोलीबारी के पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलेगा : येदियुरप्पा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने मेंगलुरु में पुलिस की गोलीबारी के दो पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने के अपने आदेश को पलट दिया

Update: 2019-12-25 13:50 GMT

मेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने मेंगलुरु में पुलिस की गोलीबारी के दो पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने के अपने आदेश को पलट दिया है।

येदियुरप्पा ने आज संवाददताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि 19 दिसम्बर को मेंगलुरु में हुयी हिंसा में पुलिस की गोली लगने से दो लोग मारे गये लोगों के परिजनों को मुआवजा नहीं देने का फैसला किया गया है। क्योंकि दोनों पीड़ित आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे है और ये लोगों को मुआवजा दिये जाने की कोई परिपाटी नहीं है।

उन्होंने कहा, “मुआवजे के भुगतान का फैसला राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सीआईडी ​​और मजिस्ट्रेट जांच के पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा। ”

पुलिस की गोलीबारी के पीड़ितों के परिजनों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के अपने वादे पर वापस जाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पीड़ित दंगों की घटना में दो लोग मारे गये है। उन्होंने कहा, “ जो लोग आपराधिक आरोप का सामना कर रहे हो, उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।”

इससे पहले  येदियुरप्पा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।

बैठक में राज्य के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई उपस्थित थे।

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