उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने त्रिवेन्द्र से मांगा प्रतिशपथ पत्र

उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की डोईवाला विधानसभा सीट के चुनाव को रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री से तीन सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र पेश करने को कहा है;

Update: 2017-10-26 23:17 GMT

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की डोईवाला विधानसभा सीट के चुनाव को रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री से तीन सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र पेश करने को कहा है।

देहरादून निवासी याचिकाकर्ता हेमा पुरोहित ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर डोईवाला विधानसभा चुनाव को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उसने 2017 के विधानसभा चुनाव में डोईवाला से चुनाव लड़ने के लिए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन किया था।

चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि नामांकन फार्म में उनके हस्ताक्षर नहीं हैं जबकि अन्य प्रत्याशियों को उनके नामांकन पत्र में त्रुटियां होने के बावजूद उन्हें सुधारने का समय दिया गया।

याचिका में आगे कहा गया कि उन्हें सुनवाई तक का मौका नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपने नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए डोईवाला के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। डोईवाला प्रदेश की वीआईपी सीट है और मुख्यमंत्री वहां से खुद विधायक हैं।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में चुनाव आयोग समेत 11 प्रत्याशियों को पार्टी बनाया था और सभी से जवाब दाखिल करने को कहा था। श्री रावत की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है।

न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने आज सुनवाई के.बाद मुख्यमंत्री से तीन सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र पेश करने को कहा है।
मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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