उत्तराखंड : एसिड अटैक मामले में उच्च न्यायालय ने जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एसिड अटैक के रुड़की मामले मे फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ सात दिन में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश जारी किये हैं

Update: 2017-06-13 15:59 GMT

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एसिड अटैक के रुड़की मामले मे फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ सात दिन में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश जारी किये हैं।

वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंडपीठ ने इसी माह 5 जून को मामले की सुनवायी के दौरान फैसला सुरक्षित रखा था जिसका फैसला आज सुनाया गया।

उल्लेखनीय है एसिड अटैक के एक पुराने मामले में रुड़की निवासी शिकायतकर्ता कुंवर सिंह ने 18 दिसम्बर 2009 को रुड़की कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उनकी पुत्री दोपहर ढ़ाई बजे ट्यूशन पढकर घर आ रही थी और एक युवक ने उनकी बेटी के उपर तेजाब फेंक दिया जिससे उसका चेहरा जल गया।

निचली अदालत से आरोपी बयानों के अभाव में गत वर्ष पांच अगस्त को बरी हो गया था जिसके खिलाफ सरकार ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सभी चिकित्सालय को एसिड पीड़ितों को तत्काल उपचार देने और व्यापरियों को एसिड न बेचने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने एसिड अटैक पीड़ितों के मामले में तत्काल एफ.आई.आर दर्ज करने के निर्देश दिए साथ ही सुनवाई तक सुरक्षा देने और पीड़ितों को विकलांग कोटा में रखने के आदेश दिए।

न्यायालय ने साथ ही एसिड अटैक पीडिता को एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद 1 लाख रुपये व थर्ड व फोर्थ डिग्री की घाव पिडिता को 7000 रुपये देने के निर्देश दिये हैं।

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