उत्तराखंड : पत्रकारों की पेंशन वृद्धि पर विचार करे सरकार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को प्रदेश में पत्रकारों की पेंशन वृद्धि पर विचार करने के निर्देश दिए हैं

Update: 2018-11-12 23:52 GMT

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को प्रदेश में पत्रकारों की पेंशन वृद्धि पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा ने ये आदेश सोमवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा सरकार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिये विभिन्न कदम उठाये हैं।

अदालत ने कहा कि सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि करे। अदालत ने यह भी कहा कि पत्रकारों की पेशेगत सुरक्षा, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता के लिये सरकार आवश्यक कदम उठाए। 

अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिये कि सरकार आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं अन्य राज्यों की भांति पत्रकारों के कल्याण के लिये पत्रकार कल्याण कोष नियमावली तैयार करे। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार पत्रकारों के लिये पेंशन योजना एवं स्वास्थ्य संबंधी योजना भी तैयार करे। सरकार पत्रकारों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर एक कार्पस फंड का गठन कए। 

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा है कि सरकार पत्रकारों को आवासीय योजना एवं प्लाटों में आरक्षण मुहैया कराए। अदालत ने राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को कहा है कि वह पत्रकारों, रिपोर्टरों एवं संवाददाताओं की बेहतरी के लिये 11 नवम्बर 2011 को जारी अधिसूचना के तहत आवश्यक कदम उठाए। 

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