उत्तर प्रदेश :जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को अदालत ने आजीवन की सजा सुनाई
उत्तर प्रदेश के बदायूं मे जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए अपर जिला जज तृतीय की अदालत ने आजीवन कारावास एवं दस- दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई;
बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं मे जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए अपर जिला जज तृतीय की अदालत ने आजीवन कारावास एवं दस- दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश यादव ने बताया कि इस मामले में घटना की रिपोर्ट बिनावर थाना क्षेत्र के गांव अमानाबाद निवासी रामेंद्र ने 29 अगस्त 2013 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि गांव के ही वीरेंद्र, वर्मा और प्यारे उससे ईर्ष्या रखते हैं। घटना वाली शाम आरोपी उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। वादी रामेंद्र अपनी भतीजी रिंकी (13) के साथ दरवाजे पर खड़ा था। वादी को देखकर आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौच शुरू कर दी। उसके विरोध करने पर प्यारे ने अपनी नाजायज बंदूक से उस पर फायर किया जो उसकी भतीजी रिंकी को लगा। हमले में रिंकी बुरी तरह से घायल हो गई।
दोनों पक्षों की सुनवाई और बहस सुनने के बाद न्यायाधीश मधुलिका चौधरी ने कल यह फैसला सुनाया है। जिसमें जानलेवा हमले के तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ साथ प्रत्येक पर 10 -10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।