उत्तर प्रदेश : हत्यारे भाई को आजीवन कारावास और 20 हजार का लगाया जुर्मना 

उत्तर प्रदेश की औरैया जिले की एक अदालत ने अपने ही भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन करावास के साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना;

Update: 2019-07-05 19:04 GMT

औरैया। उत्तर प्रदेश की औरैया जिले की एक अदालत ने अपने ही भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन करावास के साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 

अभियोजन के अनुसार शेखूपुर करमपुर निवासी वादी राजकुमार दोहरे ने 12 अप्रैल 2011 को कोतवाली औरैया में रिपोर्ट लिखाई कि उसके विधुर चाचा रवीन्द्र ने उसकी मां से अवैध शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश किया। जिसका उसके पिता श्रीकृष्ण दोहरे विरोध करते थे।

इस बात पर रवीन्द्र अपने भाई से रंजिश मानता था। रंजिश के चलते 12 अप्रैल 2011 को रवीन्द्र आदि ने श्रीकृष्ण दोहरे की हत्या कर दी । इस मामले में रवीन्द्र समेत तीन लोगों को नामजद किया गया था।

जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने दो आरोपी लोड़े उर्फ रामगोपाल एवं टोटल उर्फ छोटे को बरी करते हुए मुख्य अभियुक्त् रवीन्द्र को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

जुर्माने की राशि से 80 प्रतिशत बतौर हर्जा वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया हैं। अर्थदण्ड की वसूली राजस्व बकाये की भांति होगी। सजा के बाद रवीन्द्र को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने की ।

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