उप्र : भ्रष्टाचार के आरोपी 10 अधिकारियों व फर्म के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, तत्कालीन एक अधिशासी अभियंता, चार एसडीओ व पांच अवर अभियंताओं के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं;

Update: 2020-03-21 00:02 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनपद जालौन में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 2005-06 के अंतर्गत मानक के अनुरूप कार्य न कराने, भ्रष्टाचार व षड्यंत्र कर सरकारी धन की क्षति करने व गबन करने के आरोप में 10 अधिकारियों व एक फर्म के विरुद्ध अभियोग दर्ज करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी जांच के भी आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, तत्कालीन एक अधिशासी अभियंता, चार एसडीओ व पांच अवर अभियंताओं के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप वाले फर्म व उसके एक अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोग दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं।

अधिशासी अभियंता सुबोध कुमार जैन, एसडीओ रमेश चंद्र जायसवाल, एसडीओ जीएन मेहरोत्रा, एसडीओ बाबूलाल, एसडीओ अमर पाल, अवर अभियंता सोहन स्वरूप कटियार, अवर अभियंता राजीव कुमार पुष्कर, अवर अभियंता गोकरन सिंह, अवर अभियंता अनिल कुमार सिंह और अवर अभियंता राजवीर सिंह के विरुद्ध धारा 420, 409, 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने फर्म मेसर्स आईवीआरसीएल, हैदराबाद के विरुद्ध धारा 409, 120बी तथा कंपनी प्रतिनिधि भीमसेन यादव के विरुद्ध धारा 408, 120बी के अंतर्गत अभियोग दर्ज कराकर छानबीन कराए जाने का आदेश भी दिया है।

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