जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, उच्च न्यायालय ने सुनाई दो साल की सजा

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को एक आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है;

Update: 2022-09-21 16:52 GMT

उत्तरप्रदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को एक आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। सरकार द्वारा की गई अपील को मंजूर करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह मुख्तार को 2 साल की सजा सुनाई है।
2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एसके अवस्थी ने जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगो की तलाशी लेने के आदेश पर मुख्तार अंसारी ने गाली गलौज करते हुए जेलर एसके अवस्थी के ऊपर पिस्तौल तान दी थी। हालांकि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था। लेकिन इसके बाद सरकार ने अपील दाखिल की थी।
मुख्तार अंसारी इन दिनों बांद्रा जेल में बंद है। मुख्तार की सुरक्षा में करीब 32 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे में ड्यूटी पर लगाए गए हैं. जिसमे अंदर की बैरक में रहने वाले सुरक्षाकर्मी बॉडी कैम से लैस रहते हैं। सरकार के निर्देश पर सड़क से जेल कैम्पस तक 36 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि चप्पे-चप्पे की निगरानी की जा सके।

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