दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा

त्रिपुरा में धलाई की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को 20 वर्ष साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है;

Update: 2017-07-29 15:40 GMT

अगरतला। त्रिपुरा में धलाई की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को 20 वर्ष साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी कुमार जमातिया (21), घारी कुमार जमातिया (26) और कुपहिला जमातिया (24) को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनायी।

अदालत ने तीनों पर पांच-पांच हजार रूपयों का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस ने लगभग दो वर्ष पहले तीनों के खिलाफ 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था और भारतीय दंड संहिता की घारा 341, 376(डी) आैर पोस्को अधिनियम 2012 की धारा चार के तहत इन्हें गिरफ्तार किया था।

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