अस्थाना नियुक्ति मामले में 24 नवंबर तक टली सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली मशहूर वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई आज 24 नवंबर तक टाल दी।;

Update: 2017-11-17 17:25 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) में विशेष निदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली मशहूर वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई आज 24 नवंबर तक टाल दी।

भूषण ने उच्चतम न्यायालय को इस बात से अवगत कराया था कि श् अस्थाना की नियुक्ति अवैध और मनमाने तरीके से की गई है और इसे तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति ए के सिकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर कर स्थगित कर दी है। भूषण ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध है और इस मामले में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप कर तत्काल उनकी नियुक्ति को रद्द करने का आदेश जारी करना चाहिए।

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