सट्टा खिलाने के आरोपी को तीन महीने की कारावास

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने सट्टा खिलाने के एक आरोपी को तीन महीने के कारावास की सज़ा सुनाई

Update: 2018-05-02 12:16 GMT

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने सट्टा खिलाने के एक आरोपी को तीन महीने के कारावास की सज़ा सुनाई है।
जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरप्रसाद वंशकार ने कल सुनवाई करते हुए आरोपित पर 1000 रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वंदना शिवहरे ने बताया कि आरोपित प्रदीप पिता फूलचंद जावलकर (35) को पुलिस ने 9 अप्रैल 2015 को सट्टा पट्टी लिखते हुए गिरफ्तार किया था।

श्रीमती शिवहरे ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी को दंडित करते हुए इस बात का उल्लेख विशेष रूप से किया है कि वर्तमान में सट्टे का प्रकोप समाज में नासूर की तरह फैल रहा है। 

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