राज्यसभा में पारित हुआ तीन तलाक विधेयक

तीन तलाक विधेयक आज राज्यसभा में पारित कर दिया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा;

Update: 2019-07-30 20:11 GMT

नई दिल्ली। तीन तलाक विधेयक आजc में पारित कर दिया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 बहस और पारित करने के लिए ऊपरी सदन में पेश किया गया।

उसी समय कानून मंत्री ने कहा कि कई इस्लामिक देशों में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मगर, भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद ऐसा नहीं किया।

इससे पहले यह विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। विधेयक में मुस्लिम समुदाय में तत्काल तलाक देने के मामले में पुरुषों के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है।

इसी प्रावधान को लेकर विपक्षी दलों और मुस्लिम समाज के एक हिस्से को आपत्ति रही है।

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