भिंड में हत्या के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले मे दोषी ठहराए गए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Update: 2018-07-21 12:14 GMT

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले मे दोषी ठहराए गए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश धनराज दुबेला ने कल इस मामले की सुनवाई में आरोपी पति-पत्नी अजय और किरन तथा उसके जेठ कुंवर सिंह को मामले का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास के साथ दो-दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बताया गया है कि आरोपियों ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के प्रेमिका पुरा निवासी अटल बिहारी को उधारी के पैसे के लिए फोनकर बुलाया और उसकी हत्या कर दी।

अभियोजन के अनुसार 21 अगस्त 2011 को उत्तरप्रदेश के इटावा जिले के सहसों थाना क्षेत्र के ग्राम प्रेमका पुरा निवासी रामशरन जाटव ने भिण्ड देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 अगस्त 2011 को उनका भाई अटल विहारी भिण्ड जिला न्यायालय में पेशी पर आने की कहकर आया था, लेकिन वापस नहीं गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर अटल विहारी के मोबाइल की डिटेल निकलवाई।

जांच में पता चला कि अजय सिंह जाटव और उसकी पत्नी किरन निवासी मानिकपुर मोड थाना इकदिल जिला इटावा उत्तरप्रदेश और जेठ कुंवर सिंह निवासी खेडा थाना बढपुरा जिला इटावा ने अटल को प्रसाद चढाने के बहाने चंबल नदी किनारे घाट वाले बाबा ग्राम गादी ले गये और वहां कुल्हाडी से वार हत्या कर दी तथा उसका सिर काटकर नदी में बहा दिया था।
 

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