दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियो को 20-20 वर्ष की सजा : अदालत

अलवर की एक अदालत ने खानपुर मेवान में एक वर्ष पूर्व घटित सामुहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियो को बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं बीस -बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड़ से दंंडित किया है;

Update: 2017-09-06 21:44 GMT

अलवर। राजस्थान में अलवर की एक अदालत ने खानपुर मेवान में एक वर्ष पूर्व घटित सामुहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियो को बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं बीस -बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड़ से दंंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक धर्मपाल यादव ने बताया खानपुर मेवान निवासी खेमचंद औढ़ राजपूत ने 22 फरवरी 2016 को किशनगढ़बास थाने में अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें बताया गया कि उसकी लडक़ी बचपन से मंदबुद्धि की है।

घटना के समय 22 फ रवरी 2016 को उसकी पत्नी रामगढ़ गई हुई थी औरघर पर मैं व मेरी लडक़ी ही थे।
लडकी जब खेत में घूम रही थी इस दौरान मनीष, बंटू, रमेश एवं विनोद औढ़ राजपूत ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर रमेश, विनोद, बंटू, मनीष के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया।
दानों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश शंकरलाल मारू ने तीनों आरोपियो पर आरोप सिद्ध होने पर 20-20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड़ से भी दंडित किया ।

जबकि मनीष बाल अपराधी होने के कारण मामला बाल न्यायालय अलवर में विचाराधीन है।
 

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