यूनिवर्सिटी के उपकुलपति के वित्तीय अधिकार पांच करोड़ रूपए हुए

दिल्ली सरकार ने राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के उपकुलपति को दिए गए वित्तीय अधिकारों को बढ़ा दिया हैManish Sisodia

Update: 2017-11-23 00:24 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के उपकुलपति को दिए गए वित्तीय अधिकारों को बढ़ा दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी देते हुए बताया किआवश्यक मरम्मत कार्यों सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए एक करोड़ रूपए  सालाना तक के काम करवा सकेंगे और नए काम पांच करोड़ रूपए तक करवा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि मरम्मत कार्यों आदि के लिए वह लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरे काम करवा सकेंगे। यदि किसी अन्य एजेंसी से यह मरम्मत कार्यों को करवाया जाता है तो उपकुलपति एक करोड़ रूपए सालाना तक के कार्य करवा सकेंगे।

बता दें कि दिल्ली में इंदिरा गांधी वीमन यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिविर्सटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हैं।

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