जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह बढाई जाएगी

केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढाने का निर्णय लिया है;

Update: 2019-06-12 22:15 GMT

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने और बढाने का निर्णय लिया है। 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि आगामी 2 जुलाई को समाप्त हो रही है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के हालातों को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढाने की सिफारिश की थी जिसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने राज्य में

राष्ट्रपति शासन की अवधि आगामी तीन जुलाई से छह महीने तक बढाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को संसद की मंजूरी के लिए आगामी संसद सत्र में दोनों सदनों में पेश किया जायेगा। 

जम्मू-कश्मीर में पिछले वर्ष 20 जून को राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल शासन लगाया गया था। राज्यपाल ने विधानसभा को करीब छह महीने तक लंबित रखने के बाद गत वर्ष 21 नवम्बर को भंग कर दिया था। गत दिसम्बर में राज्य में राज्यपाल शासन की छह महीने की अवधि पूरी हो गयी थी और राज्य के संविधान में इसे छह महीने से ज्यादा बढाने का प्रावधान नहीं होने के चलते वहां छह माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बाद में इस आशय के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में मंजूरी दी गयी थी। 

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