सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला संवैधानिक पीठ पहुंचा

उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला आज संवैधानिक पीठ के सुपुर्द कर दिया।;

Update: 2017-10-13 12:44 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला आज संवैधानिक पीठ के सुपुर्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश निषेध का मामला एक संवैधानिक पीठ को भेजने के निर्देश दिए हैं।

प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में 15 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। पीठ के अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और ए एम खानविलकर हैं।

न्यायालय ने विचार करने के लिए संवैधानिक पीठ के समक्ष छह बिंदु निर्धारित किए हैं। इनमें लैंगिक भेदभाव के आधार पर मंदिर में प्रवेश निषेध करने का मामला भी शामिल हैं। 

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