उपभोक्ता मंच ने गलत रिपोर्ट देने पर पैथ लैब को दंड़ित किया
राजस्थान के सीकर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने एक पैथ लैब द्वारा उपभोक्ता की जांच रिपोर्ट गलत देने पर उसे दोषी मानते हुए दण्डित किया है।;
सीकर। राजस्थान के सीकर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने एक पैथ लैब द्वारा उपभोक्ता की जांच रिपोर्ट गलत देने पर उसे दोषी मानते हुए दण्डित किया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार ग्राम दिनवा के परिवादी ओम प्रकाश जांगिड़ ने डॉ.राजीव पैथ लैब ईमेजिंग एलर्जी केयर सेंटर के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जिसमें लैब द्वारा जारी उसके खून की जांच रिपोर्ट गलत देना बताया।
परिवादी ने बताया कि लैब में जांच मात्र टेक्नीशियन द्वारा ही की जाती है तथा वहां अधिकृत पैथोलॉजिस्ट नहीं है।
उधर लैब के टेक्नीशियन ने जांच रिपोर्ट को अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की हुई बताया और किसी भी त्रुटि को मशीनरी की त्रुटि होना बताया।
उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार अग्रवाल व सदस्य डॉ. प्रदीप कुमार जोशी ने परिवाद के निर्णय में माना कि लैब संचालक की मृत्यु के बाद टेक्नीशियन ही अवैध रूप से लैब का संचालन कर जांच रिपोर्ट दे रहा है जबकि पैथ लैब संचालन के लिए अधिकृत पैथोलॉजिस्ट का होना जरूरी है।
मंच ने अपने फैसले में लैब की सेवा में न्यूनता मानते हुए आदेश दिया कि एक माह में जांच रिपोर्ट की राशि 600 रुपए, मानसिक संताप के तीस हजार व परिवाद व्यय दस हजार रुपए परिवादी को अदा करे।
साथ ही मंच ने इस निर्णय की प्रति सीकर एवं झुंझुनूं जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दोनों जिलों में बिना पैथोलोजिस्ट के चल रही अवैध लैबों का सर्वे करवाकर प्रतिबंधित करने की अनुशंसा भी की है।