टाडा अदालत ने मुस्तफ़ा डोसा को दोषी करार दिया
1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने मुस्तफ़ा डोसा के खिलाफ फैसला सुनाया है;
By : देशबन्धु ब्यूरो
Update: 2017-06-16 13:28 GMT
मुंबई। 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने मुस्तफ़ा डोसा के खिलाफ फैसला सुनाया है। मुस्तफ़ा डोसा हत्या, हथियार और विस्फोटक रखने के आरोप में दोषी पाया गया है । कोर्ट ने मुस्तफ़ा डोसा, फ़िरोज़ खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी और अबु सलेम को मुंबई सीरियल बम धमाकों का दोषी करार दिया है लेकिन अब्दुल क़्य्यूम को बरी कर दिया गया है ।