सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ कार्रवाई पर रोक
जम्मू कश्मीर के शोपियां केस में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है;
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के शोपियां केस में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर एफआइआर के मामले में केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो दिन में जवाब मांगा है।
Supreme Court stays FIR against Major Aditya in Sophian firing case and issues notice to the Centre and J&K govt, seeks reply in two weeks. pic.twitter.com/PDEs0mKmZm
आपको बता दें कि यह मामला पत्थरबाज़ी कर रही हिंसक भीड़ पर की गई जवाबी कार्रवाई का है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर रणबीर पेनल कोड की धारा 336, 302 और 307 के तहत सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और इसमे 10 गढ़वाल यूनिट के मेजर आदित्य के खिलाफ राज्य पुलिस ने नामजद मुक़दमा दर्ज कराया था।
इसके बाद मेजर आदित्य के पिता लेफ्टीनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह ने इसपर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कर्मवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपने बेटे के खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर रद करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने जो भी किया था वह उसका कर्तव्य था और उसने ऐसा कदम सैन्य अधिकारियों की रक्षा के लिए उठाया था।
आज सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के पिता की अर्जी पर फैसला सुनाया और मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी।
एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमारी अर्जी पर न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दायर एफआइआर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह एक सकारात्मक उत्साहवर्धक दिन है।
On our prayer the Court has directed that no coercive action will be taken against Major Aditya Kumar in pursuance of the FIR lodged against him. It is a positive encouraging day: Aishwarya Bhati, Advocate pic.twitter.com/wZMyk1h2CO
SC has issued notice to Centre & J&K govt. We have been asked to serve a copy of the petition to office of Attorney General of India&Court has requested AGI to clarify the stand of Centre in two weeks. J&K govt also has to clarify its stand in two weeks:Aishwarya Bhati, Advocate pic.twitter.com/Yv1NrkS1KE