सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की याचिका को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइन्स के विमानों का परिचालन इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-वन से टर्मिनल-टू पर स्थानांतरित किये जाने के आदेश के खिलाफ विमानन कंपनी की याचिका खारिज कर दी ।;
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इंडिगो एयरलाइन्स के विमानों का परिचालन इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल-वन से टर्मिनल-टू पर स्थानांतरित किये जाने के आदेश के खिलाफ विमानन कंपनी की याचिका आज खारिज कर दी।
इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसके तहत उसे अपने विमानों का परिचालन टर्मिनल-एक से टर्मिनल-टू पर स्थानांतरित करने को कहा गया था।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने विमानन कंपनी को कहा कि वह टर्मिनल-टू पर 25 दिनों के भीतर अपना परिचालन स्थानांतरित करे।
गौरतलब है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने इंडिगो एयरलाइंस को अपना परिचालन टर्मिनल-एक से टर्मिनल-टू स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।
इस फैसले के खिलाफ इंडिगो ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। एकल पीठ ने इंडिगो एयरलाइंस की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ युगल पीठ में अपील दायर की गई थी। वहां से भी राहत न मिलने के बाद इंडिगा ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।