सहारनपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जातिगत हिंसा की हाल में हुई घटनाओं के संबंध में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर त्वरित सुनवाई ......;

Update: 2017-05-27 13:20 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जातिगत हिंसा की हाल में हुई घटनाओं के संबंध में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर त्वरित सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने वकील सानोबर अली कुरैशी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेंगे। कुरैशी ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किए जाने की मांग की गयी थी।

 जिसकी निगरानी उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश करें। याचिका में यह भी मांग की गयी है कि राज्य सरकार को उन सभी लोगों को मुआवजा दिये जाने के निर्देश देने के लिए भी कहा जाए जो इस घटना में मारे गए हैं और घायल हुए हैं। 

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