कश्मीरी छात्रों के खिलाफ हमले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने कश्मीरी नागरिकों केे खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं और सामाजिक बहिष्कार पर रोक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और 11 राज्यों को आज निर्देश जारी किये

Update: 2019-02-22 13:16 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पुलवामा आतंकवादी हमले के परिप्रेक्ष्य में देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी नागरिकों केे खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं और सामाजिक बहिष्कार पर रोक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और 11 राज्यों को आज निर्देश जारी किये। 

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाेई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वकील तारिक अदीब की याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न और हमलों के मामलों की भी निगरानी करेंगे।

शीर्ष अदालत ने इन नोडल अधिकारियों के बारे में विस्तृत जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के इंतजाम करने के वास्ते गृह मंत्रालय को निर्देश दिया। 

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कल मामले का विशेष उल्लेख किया था और न्यायालय ने इसकी त्वरित सुनवाई के लिए आज की तारीक मुकर्रर की थी। 

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