सर्वोच्च न्यायालय ने की दयानिधि मारन की याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी;

Update: 2018-07-30 14:07 GMT

नई दिल्ली।  सर्वोच्च न्यायालय ने आज पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन की मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उन पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मुकदमा चलाए जाने का निर्देश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत को मारन के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है।

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