जस्टिस लोया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, नहीं होगी जांच

 सुप्रीम कोर्ट ने आज जज लोया की कथित रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है

Update: 2018-04-19 12:32 GMT

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने आज जज लोया की कथित रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज लोया के साथ मौजूद जजों के बयान पर शक की वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया केस की एसआईटी जांच करने से मना कर दिया और कहा कि इस मामले में राजनीतिक हित साधे गए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और इसमें कोई षड्यंत्र नही है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की गई। 

आपको बता दें कि सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ केस की सुनवाई करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत के जज रहे बी एच लोया की कथित रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। जिस पर कोर्ट ने फैसला 19 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

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