कार्ति को जमानत देने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती

आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने के मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत देने के आदेश को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी;

Update: 2018-06-26 01:59 GMT

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने के मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत देने के आदेश को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्ति के पिता पी. चिदंबरम उस समय केंद्रीय वित्तमंत्री थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2018 को कार्ति की जमानत मंजूर कर ली थी।

कार्ति की जमानत मंजूर करने के आदेश में खामी की ओर इशारा करते हुए सीबीआई ने तर्क दिया कि यही याचिका निचली अदालत में पूर्व निर्धारित तिथि पर पहले से ही लंबित होने के कारण उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई करने में अपने समवर्ती अधिकार का प्रयोग करने में चूक की है।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में सीबीआई ने कहा, "जब निचली अदालत में समान जमानत याचिका पूर्व निर्धारित तारीख के लिए लंबित है तो उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई करना कानूनन वर्जित है।"

2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलवाने के लिए कथित रूप से रुपये लेने के आरोप में कार्ति को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

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