सुप्रीम कोर्ट की अयोध्या विवाद को अापसी सहमति से सुलझाने की सलाह

 उच्चतम न्यायालय ने रामजन्म भूमि -बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े पक्षों से इस मुद्दे को मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की सलाह दी है

Update: 2017-03-21 13:03 GMT

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने रामजन्म भूमि -बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े पक्षों से इस मुद्दे को मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज उच्चतम न्यायालय से रामजन्म भूमि -बाबरी मस्जिद विवाद पर जल्द सुनवायी करने का अनुरोध किया था , इस पर मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है इसलिए बेहतर होगा कि मामले से जुड़े पक्ष इसे आपसी सहमति से सुलझा लें।

उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पक्ष चाहें तो वह खुद इस मामले में मध्यस्था करने को तैयार हैं या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को भी वह इसके लिए चुन सकते हैं। स्वामी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि मामले को आपसी सहमित से सुलझाने के लिए न्यायालय ही आदेश दे तो उचित होगा। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे इस मामले को 31 मार्च को न्यायालय में फिर से उठाने को कहा है। 
 

 

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